पेपर लीक के आराेपों के बाद क्लर्क भर्ती के परिणाम जारी करने पर लगी रोक को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हटा दिया है। इस संबंध में दाखिल याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच में कुछ भी गलत नहीं
पाया गया है। याचिकाकर्ता खुद इस भर्ती में उम्मीदवार है। उसने भर्ती पर रोक लगाने के लिए याचिका को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। कोर्ट के फैसले के बाद छह हजार से ज्यादा क्लर्कों की भर्ती का रास्ता खुल गया है। इस मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जवाब दायर कर आरोपों का नकारा। कहा कि यह मामला छोटी-मोटी नकल का है, कि पेपर लीक का। रोहतक निवासी मुकेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हरियाणा में पिछले साल 13 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक छह हजार से ज्यादा क्लर्कों के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। दिसंबर माह में जब परीक्षा हुई तो कुछ सेंटर पर पेपर लीक की शिकायत आई थी। उसने हाईकोर्ट में उस समय के समाचार पत्रों की कापी जिसमें पेपर लीक की खबरें थी कोर्ट को दिखाई। Disclaimer: हमारे इस वेबपेज पर सभी समाचार विश्वसनीय स्रोतों से लेकर प्रकाशित किए जाते हैं। परन्तु फिर भी किसी गलत सूचना के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। पाठकगण समाचारों व सूचनाओं की पुष्टि अपने स्तर पर कर लें।