Saturday, October 28, 2017

VIP नंबर कार से अम्बाला जेल में गया हनीप्रीत का परिवार: पुलिस के पास गाड़ी का रिकॉर्ड नहीं, मंत्री बोले-जेल में नहीं जा सकती गाड़ी

साभार: भास्कर समाचार
जिस सफेद रंग की वीआईपी नंबर वाली कार से हनीप्रीत की फैमिली उससे मिलने अम्बाला सेंट्रल जेल पहुंची, उससे जुड़ा रिकॉर्ड अम्बाला पुलिस के किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है। इधर, जेल मंत्री कृष्ण पंवार ने कहा कि गाड़ी
जेल के अंदर नहीं जा सकती। जेल प्रशासन भी इस मामले की जांच कर रहा है। गुरुवार को हनीप्रीत का भाई साहिल तनेजा, भाभी सोनाली, बहन नीशू जीजा सचित बजाज सफेद रंग की कार से सेंट्रल जेल पहुंचे। कार का नंबर एचआर-26-एटी-0024 था और उस पर ब्लैक फिल्म चढ़ी थी। यह कार सीधा सेंट्रल जेल के मुख्य गेट को क्राॅस कर जेल परिसर पहुंची। जब इस पर अम्बाला पुलिस से वीआईपी नंबर को लेकर बातचीत की तो पता चला कि यह नंबर अम्बाला पुलिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं है। पुलिस के पास दो सॉफ्टवेयर हैं। पहला कैच एंड मैच और दूसरा चोरी के वाहनों को चेक करने के लिए है। नंबर डालते ही वाहन के मालिक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी तक पहुंच जाती है। इसका रिकॉर्ड दोनों में नहीं मिला। यह सॉफ्टवेयर पूरे प्रदेश में एक ही सिस्टम के तहत काम करता है। 0001 से लेकर 0100 तक वीआईपी नंबर है और इसे अमूमन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जारी करती है। यह नंबर ज्यादातर चंडीगढ़ से जारी होते हैं और रिकॉर्ड भी आरटीए के पास होता है। 

पुलिस के सॉफ्टवेयर में यह नंबर अपडेट नहीं है। चेक करने पर नंबर नोट फाउंड दिखा रहा है। किसी भी कार को काली फिल्म लगाने की परमिशन नहीं है। अगर इस तरह से कार जेल परिसर में दाखिल होती है तो यह सुरक्षा में छेद है। इस पर जांच की जाएगी। - सोमेश कुमार, इंचार्ज, ट्रैफिक विंग अम्बाला। 
हनीप्रीत से मिलने पहुंचे परिजनों की गाड़ी को जेल के अंदर ले जाने के मामले की शिकायत मिली है। इस तरह से जेल के अंदर किसी की भी गाड़ी नहीं जा सकती। जेल मैनुअल में ऐसा नियम नहीं है। यह गंभीर मामला है। इसकी जांच करवाई जा रही है। जो भी जेल अधिकारी इसमें दोषी मिलेगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। - कृष्णलाल पंवार, परिवहन कारागार मंत्री हरियाणा। 
उधर पंचकूला सीबीआई कोर्ट द्वारा गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त को दोषी करार दिए जाने के बाद बिगड़े हालत के चलते पंचकूला के न्यायिक अधिकारियों को दी पैरामिलिट्री फोर्स हटाने को लेकर सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। इस पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने ही पंचकूला के सभी जजों की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के आदेश दिए थे। सरकार ने कहा कि राज्य में अब हालात सामान्य हैं। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से पैरामिलिट्री फोर्स हटाने की इजाजत दी जाए। इसमें सीबीआई जज जगदीप सिंह को जेड प्लस सुरक्षा देने का निर्णय लिया था। अब पैरा मिलिट्री फोर्स की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ऐसे में पंचकूला में सभी जजों को सुरक्षा दिए जाने संबंधी फैसले में संशोधन किया जाए।