साभार: भास्कर समाचार
हरियाणा में महकमे में आउट सोर्सिंग पॉलिसी, भाग-2 के तहत लगने वालों कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में सरकार ने बदलाव किया है। इसके तहत लगने वालों का साक्षात्कार नहीं होगा। सरकार ने साक्षात्कार खत्म कर
दिए हैं। सरकार ने 9 जून 2016 को जारी नियमों में संशोधन किया है। वहीं, अब आउट सोर्सिंग पोलिसी के भाग-2 के तहत अनुबंध आधार पर लगे व्यक्तियों की सेवाओं में दो वर्ष से अधिक का विस्तार करने के लिए मुख्य सचिव को प्राधिकृत किया है। यानी अब सीएस की स्वीकृति पर किसी भी कर्मचारी का दो वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। अब तक यह फैसला कैबिनेट में लिया जाता था। बता दें कि दो पॉलिसी हैं। भाग-1-2, भाग-2 में किसी भी महकमे में स्वीकृत रिक्त पदों पर आउट सोर्स के तहत कर्मचारी लिए जाते हैं। रिक्त पदों पर आवेदन मांगे जाते हैं। महकमे में एक कमेटी बनाई जाती है, जो अभ्यर्थियों का चयन करती है। जबकि भाग-1 के तहत एजेंसी से कर्मचारी लिए जाते हैं।