साभार: भास्कर समाचार
आईएएस अफसर की बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी विकास बराला की जमानत अर्जी को तीसरी बार जिला अदालत ने खारिज कर दिया। इस बार बराला के वकील ने केस में चार्जशीट दायर होने का आधार बनाते हुए जमानत के
लिए अर्जी दी थी। उन्होंने निचली अदालत में पहले भी जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन उसे अदालत ने खारिज कर दिया था जिसके बाद विकास ने सेशन कोर्ट में अर्जी दी और वहां भी उन्हें राहत नहीं दी गई। अब विकास के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है और उसके खिलाफ अदालत ने आरोप भी तय कर दिए हैं। विकास पिछले करीब ढाई महीने से जेल में बंद है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को 5 अगस्त को आईएएस की बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बराला के वकील ने कहा था कि इस केस में चालान पेश हो चुका है और विकास के खिलाफ चार्जेस भी फ्रेम हो चुके हैं। दूसरी तरफ केस की इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो चुकी है, ऐसे में विकास को अब और जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं, प्रॉसीक्यूशन का कहना था कि चार्जेस फ्रेम होने से केस की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी वकील का कहना था कि आरोपी के पिता बड़े राजनीतिक पद पर हैं और विकास को अगर जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने विकास की जमानत अर्जी पर अपना ऑर्डर 21 अक्टूबर के लिए रिजर्व रख लिया था, लेकिन उस दिन ऑर्डर नहीं सुनाया गया। अब कोर्ट ने सोमवार को इस केस में अपना फैसला सुनाया।