साभार: जागरण समाचार
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की कैंसिलेशन रिपोर्ट को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई 16 नवंबर तक स्थगित कर दी है। इस मामले में हाईकोर्ट पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर चुका है। होशियारपुर निवासी जसपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बठिंडा सेशन जज के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने राम रहीम पर दर्ज एफआइआर मामले में पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। याचिका में कहा गया है कि बठिंडा के सलाबातपुरा में 11 मई, 2007 को सत्संग हुआ था। सत्संग में राम रहीम ने सिखों के दसवें गुरु गोबिंद सिंह की पोशाक पहनी थी।
संगत को गुरु गोबिंद सिंह की ओर से अमृत चखाने की तरह जाम-ए-इंसा चखाया था। इसके चलते स्थानीय निवासी राजेंद्र सिंह सिद्धू ने 20 मई को शिकायत दी थी। इस पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की। पंजाब सरकार ने आरोपी के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति 27 जून, 2007 को दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने राजनीतिक फायदा लेने के उद्देश्य से डेरा प्रमुख को बचाने के लिए एक झूठा हलफनामा पेश किया था। इस हलफनामे को आधार बनाकर पुलिस ने 25 जनवरी 2012 को कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। सीजेएम ने कैंसिलेशन रिपोर्ट खारिज की और धारा 295ए, 298 और 153ए के तहत ट्रायल चलाने का निर्णय लिया।