साभार: भास्कर समाचार
मद्रास हाईकोर्ट ने वृद्धावस्था पेंशन वाले खातों में न्यूनतम बैलेंस की शर्त पूरी होने पर बैंकों को पेनल्टी लगाने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस निशा भानु की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई
करते हुए यह फैसला सुनाया। एक वकील एस. लुईस की याचिका पर कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक, एसबीआई केंद्रीय संयुक्त वित्त सचिव अन्य को इस पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी। याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसे खातों पर जुर्माना लगाने से वृद्धावस्था पेंशन योजना का असली उद्देश्य प्रभावित होगा। उन्होंने बताया कि एसबीआई की अलंगुलम ब्रांच ने एक 75 वर्षीय वृद्धा की 1,000 रुपए की पेंशन राशि से 350 रुपए बतौर पेनल्टी काट लिए थे।