Friday, February 3, 2017

अब हरियाणा के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 से होगी 60 साल

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 की जाएगी। गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई
गई है, कमेटी एक माह में रिपोर्ट देगी। यह पूर्व की हुड्‌डा सरकार का वही फैसला है जिसे सवा दो साल पहले सत्ता में आते ही खट्‌टर सरकार ने रद्द कर दिया था। तब इसके पीछे युवाओं के रोजगार में अवसर की कमी का कारण बताया गया था। अब सरकार उसी पर आगे बढ़ी है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 2 साल में रिटायर हो चुके हैं। बशर्ते उनकी उम्र 60 से अधिक हो। ऐसे कर्मचारी री-इंप्लॉयमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं प्रदेश में बायो डीजल को वैट मुक्त कर दिया गया है। इससे 1.50 से 2 लाख रुपए सालाना टैक्स मिलता था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि कई विभागों में कर्मचारियों की कमी है। इसे दूर करने को रिटायर हो चुके कर्मचारियों को 60 साल की आयु तक री-इंप्लॉयमेंट करने का फैसला किया है। साथ ही मौजूदा सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 से 60 वर्ष करने के लिए बनाई गई सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोई फैसला होगा।
हरियाणा सिविल सर्विसेज (एचसीएस) में नॉमिनेशन में मनमानी को रोकने के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन मंजूर किया है। अब एचसीएस बनने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 42 साल और 8 साल का अनुभव जरूरी होगा। यानी 50 साल की आयु में एचसीएस बन पाएंगे। पहले अनुभव 8 साल आयु सीमा 45 साल थी, लेकिन केस-टू-केस सरकार आयु सीमा में छूट देती रही है। सीएम मनोहर लाल का दावा है कि अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा। इस फैसले से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीआरओ आदि को फायदा मिलेगा।
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साभार: भास्कर समाचार 
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