हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग ने पिछले सामान्य स्थानांतरणों के तहत अध्यापक स्थानांतरण नीति के अनुसार जेबीटी मुख्य अध्यापकों, जिन्होंने अपनी इच्छा के जोन विद्यालयों का चयन करने के कारण या
स्थानांतरण नहीं होने पर या उनको स्थानांतरण नीति अनुसार 'एनीवेयर' श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है, के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिन अध्यापकों को 'एनीवेयर' की श्रेणी में स्थानांतरित किया है, उन अध्यापकों को आगामी किए जाने वाले ऑनलाइन स्थानांतरण में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर बताया है कि कुछ अध्यापकों द्वारा स्थानांतरण के उपरांत प्रोफाइल भरने अप्रूव करवाने के कारण कुछ अध्यापक जिनका स्थानांतरण उस अध्यापक द्वारा ग्रहित पद को खाली मानते हुए उस विद्यालय में हुआ था, और वे अपने स्थानांतरित विद्यालय में कार्य ग्रहण नहीं कर पाए। ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पत्र में बताया है कि जिन अध्यापकों द्वारा अपने पद नाम की बजाय अन्य पदनाम जैसे मुख्य शिक्षक द्वारा जेबीटी के विरुद्ध जेबीटी द्वारा मुख्य शिक्षक के पद के विरुद्ध अपना प्रोफाइल अप्रूव करवाया है। ऐसे अध्यापकों को दो श्रेणियों में बांटा जाए- एक वह जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है, दूसरा वह जिनका स्थानांतरण पिछले स्थानांतरण ड्राइव में हुआ है। दोनों श्रेणियों के अध्यापकों की सूची बनाकर निदेशालय को भेजी जाए। साथ ही यदि ऐसे अध्यापकों के लिए उनके वर्तमान विद्यालय में उनके मूल पद की रिक्ति नहीं है तो ऐसे विद्यालय का नाम भेजे जहां पर उनके मूल पद की रिक्ति उपलब्ध हो, ताकि उनको ऐसे विद्यालय में दर्शाते हुए उनका प्रोफाइल ठीक करवाया जा सके। यह ध्यान रहे कि शिक्षक का आईडी विद्यालय का विद्यालय कोड सही अंकित होना चाहिए।
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साभार: भास्कर समाचार
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