Thursday, February 23, 2017

एक अप्रैल से बिजली बिल के लिए जमा नहीं होंगे 15 हजार से अधिक के चेक

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में बिजली बिल के भुगतान के लिए अब केवल 15 हजार रुपए तक के चेक ही स्वीकार किए जाएंगे। बिजली निगम एक अप्रैल से इस नियम को लागू करने जा रहा है। 15 हजार से
अधिक के बिल उपभोक्ता को बिजली निगम के खाते में आॅनलाइन ट्रांसफर करवाने होंगे। अभी तक चेक से बिल जमा करवाने पर कोई लिमिट नहीं थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली निगम को पत्र जारी करके कैश और चेक के रूप में बिल जमा किए जाने की लिमिट कम करने के आदेश दिए। कमीशन के बाद एसई कॉमर्शियल ने सभी एसई आॅपरेशन, एक्सईएन एसडीओ को आदेश जारी किए कि एक अप्रैल के बाद बिजली बिल के रूप में केवल 15 हजार रुपए तक के ही चेक स्वीकार किए जाएं। इससे अधिक के बिल आरटीजीएस-एनईएफटी के माध्यम से आॅनलाइन ट्रांसफर या फिर बैंकों में ही जमा करवाने होंगे।
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साभार: भास्कर समाचार 
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