साभार: भास्कर समाचार
हरियाणा में जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सर्वे शुरू कर दिया है। इसके लिए राज्य सरकार से सभी कर्मचारियों के जातिगत आंकड़े मांगे गए हैं। साथ ही आरक्षण के संबंध
में लोगों के ऑनलाइन सुझाव एवं आपत्तियां लेने के लिए वेबसाइट भी तैयार की है। इस पर 30 दिसंबर, 2017 तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। जबकि आरक्षण के संबंध में सरकारी विभागों समेत कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन 30 नवंबर, 2017 तक दस्तावेज, आंकड़े या अन्य सामग्री ऑनलाइन अथवा दस्ती आयोग को भेजे जा सकते हैं। आयोग के चेयरमैन जस्टिस एसएन अग्रवाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में वेबसाइट http://hbcc.nic.in लांच की। उन्होंने बताया कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आयोग को 31 मार्च, 2018 तक राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। अग्रवाल ने बताया कि आयोग को राज्य सरकार ने विधानसभा में पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 पारित करके पिछड़े वर्ग के रूप में किसी वर्ग को शामिल करने या निकालने के लिए जांच करने का अधिकार दिया है। आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी भी वर्ग को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कर सकती है या हटा सकती है।
उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने पिछले दिनों जाट, जट्ट सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी, मूला जाट या मुस्लिम जाट जातियों को ब्लॉक 'सी', अनुसूची-3 में आरक्षण दिया था। इस पर कुछ असंतुष्ट लोगों ने इन जातियों को दिए गए आरक्षण को चुनौती देते हुए इस आयोग में शिकायतें दायर की हैं। इसके अलावा इस आरक्षण को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई थी।