साभार: जागरण समाचार
नियम-134 ए के तहत फर्जी आय प्रमाणपत्र के जरिये बच्चों का निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला कराने वाले अभिभावकों पर शिकंजा कस गया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को तहसील कार्यालयों
द्वारा जारी आय प्रमाणपत्रों की जांच का आदेश दिया है। जिन अभिभावकों ने गलत तरीके से आय प्रमाणपत्र बनवाए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए बच्चों का दाखिला भी निरस्त किया जाएगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने 5 अप्रैल 2017 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को नियम 134ए के तहत दाखिल हुए बच्चों के अभिभावकों के आय प्रमाणपत्रों की जांच का आदेश दिया था। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। इस मामले में राज्य सूचना आयोग ने विगत 18 जनवरी को मौलिक शिक्षा निदेशालय को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 21 अगस्त को तलब कर रखा है। इसके चलते मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को आय प्रमाणपत्रों की जांच की जिम्मेवारी सौंपी है। अभिभावकों द्वारा दाखिले के समय तहसील कार्यालय से लगाए गए आय प्रमाणपत्र की जांच जिला प्रशासन द्वारा कराई जाएगी।