साभार: भास्कर समाचार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार को रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो और उनके माता-पिता चेयरमैन आॅगस्टीन फ्रांसिस पिंटो, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रेस पिंटो को 5 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है।
साथ ही हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार से सीबीआई जांच में सहयोग करने काे कहा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से भी 5 दिसंबर को जांच से संबंधित रिपोर्ट पेश करने को कहा। वहीं, कोर्ट ने मामले में एचआर हेड जयेश थॉमस और नॉर्दन जोन हेड फ्रांसिस थॉमस को भी राहत दी है। इनकी नियमित जमानत याचिका कोर्ट ने मंजूर कर ली है।
गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या हो गई थी। स्कूल बस कंडक्टर अशोक कुमार इस मामले में गिरफ्तार है। पिंटो परिवार ने संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत याचिका लगाई थी। इससे पहले 28 सितंबर को हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर तक के लिए इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि रेयान पिंटो से पूछताछ जरूरी है। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर के वकील एस टेकरीवाल ने कहा कि पिंटो परिवार को सशर्त जमानत दी गई है और उन्हें देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। हाईकोर्ट में सीबीआई ने पिंटो परिवार के खिलाफ सबूत देने के लिए समय मांगा।