Wednesday, October 4, 2017

1259 लोअर मेरिट जेबीटी शिक्षकों को टर्मिनेट करने पर हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग को 'अवमानना नोटिस'

साभार: जागरण समाचार 
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग द्वारा लो मेरिट बता कर जेबीटी शिक्षकों को टर्मिनेट करने पर हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट द्वारा टर्मिनेशन
पर रोक लगाने के बावजूद नोकरी से हटाने पर जेबीटी शिक्षिका प्रदीप कौर व कुछ अन्य ने लोगों ने यह याचिका दायर की है। याचियों ने कहा है कि वे सभी योग्यता व शर्ते पूरी करने के बाद निुयक्त हुए थे। इसके बाद सन 2013 में एचटेट पास करने वाले उम्मीदवारों को सरकार द्वारा बहुत से पद रिक्त बताने के कारण उन्हें भी भर्ती में शामिल किया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि पहली सूची में चयनित हुए किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके शिक्षा विभाग द्वारा 2 जून को सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करके 1259 जेबीटी को लो मेरिट घोषित कर दिया गया।