साभार: जागरण समाचार
नोएडा में हुए आरुषि-हेमराज हत्याकांड के आरोपों से बरी हुए तलवार दंपती की जेल से रिहाई 16 अक्टूबर को ही हो सकेगी। शुक्रवार देर शाम तक सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में हाई कोर्ट
के आदेश की सत्यापित कॉपी नहीं आ सकी थी। माह का दूसरा शनिवार होने के चलते शनिवार और रविवार को कचहरी में छुट्टी रहेगी। ऐसे में हाई कोर्ट के तलवार दंपती को बरी करने के आदेश की सत्यापित कॉपी सोमवार को मिलने के बाद ही दोनों की रिहाई का आदेश जारी हो सकेगा। दोहरे हत्याकांड में डॉ. राजेश तलवार और डॉ. नूपुर तलवार को बरी करने के आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धारा 437 (ए) का क्लाज लगाया है। इसके चलते तलवार दंपती को सीबीआइ की विशेष अदालत में बेल बांड भरना होगा। इस बेल बांड की अवधि छह माह होगी। इस समयावधि के दौरान ऊपरी अदालत में इनके खिलाफ कोई अपील होती है तो तलवार दंपती को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।