Thursday, October 5, 2017

मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य; इलाहाबाद हाई कोर्ट की लगी मुहर

साभार: जागरण समाचार 
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। इसलिए,
राष्ट्रगान करना और राष्ट्रध्वज फहराना सभी शिक्षण संस्थाओं व अन्य संस्थानों में अनिवार्य है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने मऊ के अलाउल मुस्तफा की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
याचिका में तीन अगस्त, 2017 के शासनादेश और छह सितंबर, 2017 के सकरुलर को चुनौती देते हुए उसे रद करने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेशभर के मदरसों में राष्ट्रगान करना अनिवार्य कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को राष्ट्रगान के लिए विवश न किया जाए। याची ने कहा था कि यदि छात्रों को ऐसा करने के लिए विवश किया जाता है तो यह देशभक्ति थोपना माना जाएगा। याचिका में यह भी कहा गया था कि छात्रों को इस तरह के गीत गाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उनकी धार्मिक आस्था और विश्वास के विरुद्ध है।