डेरा सच्चा सौदा की तरफ से सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जुर्माना राशि देने पर रोक लगाने की मांंग की। वकील ने दलील दी कि डेरा सच्चा सौदा के खाते फ्रीज हैं। ऐसे में वे सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा
लगाए गए कुल 30 लाख 20 हजार रुपए के जुर्माने का भुगतान कैसे करें। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जुर्माना अदा करने का आदेश भी कोर्ट का है और खाते फ्रीज करने का आदेश भी। ऐसे में कोर्ट के आदेशों को देखते हुए यह राशि डेरे के खातों से निकाली जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि दो महीने में जुर्माना राशि सीबीआई कोर्ट में जमा कराई जाए। इस राशि की एफडी, सीबीआई कोर्ट के नाम पर किसी नेशनलाइज्ड बैंक में कराई जाए। सजा खारिज हुई तो ब्याज सहित ये राशि डेरामुखी को वापस मिल जाएगी। अगर नहीं हुई तो यह रकम पीड़ित साध्वियों को दी जाएगी। डेरामुखी की सजा को खारिज करने की मांग और दोनों पीड़ित साध्वियों की तरफ से डेरामुखी की सजा को आजीवन कारावास में तबदील करने की मांग संबंधी याचिकाओं को कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। Disclaimer: हमारे इस वेबपेज पर सभी समाचार विश्वसनीय स्रोतों से लेकर प्रकाशित किए जाते हैं। परन्तु फिर भी किसी गलत सूचना के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। पाठकगण समाचारों व सूचनाओं की पुष्टि अपने स्तर पर कर लें।