Saturday, April 27, 2019

दुष्कर्मी आसाराम का 'कपूत' नारायण साईं भी दुष्कर्म का दोषी करार: सजा का ऐलान 30 को संभव

साभार: जागरण समाचार  
सूरत सत्र अदालत ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया। 30 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। 2013 से ही लाजपोर जेल में बंद 47 वर्षीय साईं के अलावा दो महिलाओं सहित उसके
चार सहयोगियों को विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। साई को आइपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 323 (हमला), 506-2 (आपराधिक भय) और 120-बी (साजिश) के तहत दोषी करार दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएस गढवी 30 अप्रैल को सजा की घोषणा करेंगे। दुष्कर्म के लिए न्यूनतम 10 साल जेल और अधिकतम उम्रकैद की सजा दी जा सकती है।
साई की सहयोगी धर्मिष्ठा उर्फ गंगा, भावना उर्फ जमुना और पवन उर्फ हनुमान को साजिश का हिस्सेदार होने का दोषी पाया गया है। साईं के ड्राइवर राजकुमार उर्फ रमेश मल्होत्र को आइपीसी की धारा 212 (अपराध रचने) का दोषी ठहराया गया है। साधिका कही जाने वाली गंगा और जमुना को पीड़िता को गैरकानूनी रूप से बंधक बनाने और साईं के कहने पर पिटाई करने का दोषी पाया गया है। दोनों पर पीड़िता को साईं के साथ संबंध बनाने के लिए ब्रेनवाश करने का भी आरोप है। सूरत पुलिस ने 2014 में साई के खिलाफ 1100 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। 2013 में राजस्थान में एक लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में आसाराम की गिरफ्तारी के बाद सूरत की निवासी दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। बड़ी बहन ने आसाराम पर 1997 से 2006 के बीच यौन हमला करने का आरोप लगाया। उस दौरान वह अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम में रहती थी। छोटी बहन ने साईं पर 2002 से 2005 के बीच यौन हमले करने का आरोप लगाया। उस दौरान वह आसाराम के सूरत के जहांगीरपुरा क्षेत्र में स्थित आश्रम में रहती थी।  
तीन गवाह मारे गए: आसाराम और उसके बेटे की गिरफ्तारी के बाद महत्वपूर्ण गवाहों पर हमले शुरू हो गए। करीबी सहयोगी रह चुके तीन गवाहों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजकोट के आयुर्वेदिक डॉक्टर अमृत प्रजापति को उनकी क्लीनिक के बाहर गोली मारी गई। आसाराम का सहयोगी एक रसोइये अखिल गुप्ता की उनके गृह नगर मुजफ्फरनगर में गोली मारकर हत्या की गई। जोधपुर दुष्कर्म मामले के गवाह कृपाल सिंह की उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गोली मारकर हत्या की गई।
रिश्वत देने की कोशिश हुई थी: साईं के जेल में रहने के दौरान सूरत पुलिस ने पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों और यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया था। उसने अपने खिलाफ मामला कमजोर करने की साजिश रची थी।
जोधपुर दुष्कर्म मामले में आसाराम को हो चुकी है सजा: आसाराम को जोधपुर की अदालत दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहरा चुकी है। सूरत की महिला की ओर से दर्ज कराए गए मामले की सुनवाई गांधीनगर कोर्ट में चल रही है।