साभार: जागरण समाचार
एनआइए की विशेष अदालत ने भाजपा नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। इससे उनके भोपाल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। भोपाल
में 12 मई को मतदान होना है।
यह याचिका वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एक पीड़ित के पिता ने दायर की थी। याचिका खारिज करते हुए बुधवार को नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) के मामलों को देखने वाले विशेष जज वीएस पदलकर ने कहा कि वकीलों को यह अच्छी तरह पता है कि इस याचिका के लिए यह उचित मंच नहीं है। प्रज्ञा को इस अदालत ने जमानत नहीं दी है। अपील के लिए गलत स्थान को चुना गया है। भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर के वकील जेपी मिश्र ने अदालत के समक्ष कहा कि उनकी मुवक्किल प्रज्ञा ठाकुर अपने आदर्शो के लिए चुनाव लड़ रही हैं। वह राष्ट्र के लिए यह कदम उठा रही हैं। मिश्र ने कहा कि वह उन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं जो कहते हैं ‘हंिदूू आतंकवाद’ है।