साभार: जागरण समाचार
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने कुछ शर्तो के साथ वीडियो मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक पर से प्रतिबंध हटा लिया है। यह लोकप्रिय एप चीनी कंपनी बाइटडांस का है। एक वकील मुतुकुमार की ओर से दायर मामले पर
फैसला लेते हुए पीठ ने प्रतिबंध लगाने के अपने अंतरिम आदेश को रद कर दिया है। पीठ ने इसके लिए एप पर पोनरेग्राफिक वीडियो अपलोड नहीं करने की शर्त लगाई है। विफल होने पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
इस महीने के शुरू में हाई कोर्ट ने वकील की याचिका पर केंद्र सरकार को अंतरिम आदेश जारी किया था। कोर्ट ने भारत में एप डाउनलोड करने और मीडिया को इस एप से वीडियो प्रसारित करने से रोक दिया था। हाई कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अर¨वद दातार को मामले में स्वतंत्र वकील नियुक्त किया था।