साभार: जागरण समाचार
शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की पैरोल बढ़ाने की याचिका शुक्रवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने के
लिए पैरोल की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। 82 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल अवधि 8 जनवरी को समाप्त हो रही है और अब उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने गत 22 दिसंबर 2017 को चौटाला को दी गई राहत को बढ़ाने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की देखभाल के लिए परिवार के अन्य सदस्य हैं। ऐसे में अभी पैरोल बढ़ाने का कोई आधार नहीं है और आवेदन को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि चौटाला अपनी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार देख चुके हैं और इस उद्देश्य के लिए उन्हें अनिश्चितकालीन अवधि के लिए पैरोल नहीं दिया जा सकता।
चौटाला के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग और वकील अमित साहनी ने चार सप्ताह के लिए पैरोल अवधि बढ़ाने की अपील की थी। उन्होंने बताया कि चौटाला की पत्नी गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती हैं और वह पत्नी की देखभाल करना चाहते हैं। कोर्ट से राहत न मिलती देख वकील ने पैरोल को एक सप्ताह बढ़ाने की अपील की, लेकिन कोर्ट ने उसे भी ठुकरा दिया।