साभार: जागरण समाचार
मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश में जहां इस सजा के लिए नाबालिग की उम्र 12 वर्ष तय की गई है, वहीं राजस्थान में 15 वर्ष तक की
नाबालिग से दुष्कर्म पर भी फांसी का सजा प्रावधान किया जा रहा है। मसौदा लगभग तैयार हो गया है और विधानसभा के आगामी सत्र में इसे पारित किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बारे में कानून पारित होने के बाद राजस्थान सरकार ने भी इस दिशा में काम शुरू किया था और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अधिकारियों को कानून तैयार करने के निर्देश दिए थे। यह विधेयक बजट सत्र के दौरान विधानसभा में भी पारित किया जाएगा। इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दुष्कर्मियों के खिलाफ इस तरह का कठोर कानून लाने वाला राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य होगा।
फिलहाल यह व्यवस्था: राजस्थान में फिलहाल 16 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म पर आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इस संशोधन के बाद 15 साल या इससे कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी या कम से कम 14 साल कठोर कारावास या आजीवन कारावास की सजा होगी।