साभार: भास्कर समाचार
आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी को सुनाई गई मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मध्यप्रदेश के दोषी वीरेंद्र ने अपनी सजा के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी)
दाखिल की थी, जिसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। उल्लेखनीय है कि वीरेंद्र पर अपनी एक रिश्तेदार बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा था। दोष साबित होने पर लोअर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी थी। हाईकोर्ट ने मौत की सजा को सही ठहराते हुए कहा था, "इस मामले में ऐसी सजा जरूरी है, जो दूसरों को ऐसे अपराध करने का संदेश दे सके।'