Tuesday, January 9, 2018

5 करोड़ निवेशकों से 49,100 करोड़ रुपये लौटाने के लिए ED ने पर्ल्स (PACL) की ऑस्ट्रेलिया में जब्त की 475 करोड़ की संपत्ति

साभार: जागरण समाचार 
पीएसीएल लिमिटेड के पोंजी घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आस्ट्रेलिया में 472 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जब्त इन
संपत्तियों में अचल संपत्ति और शेयर्स शामिल हैं। पीएसीएल समूह, इसके निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ सीबीआइ की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए ईडी ने में फर्म के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप है कि पीजीएफ और पीएसीएल ने कृषि भूमि के विकास और बिक्री का मकसद दिखाकर एक सामूहिक निवेश योजना के जरिये देशभर के निवेशकों से धन इकट्ठा किया। ईडी के मुताबिक, इस धन में से मैसर्स पीएसीएल लिमिटेड ने प्रत्यक्ष तौर से और अपनी 43 कंपनियों के जरिये 650 करोड़ रुपये समूह की ही कंपनी मैसर्स पीआइपीएल में निवेश किए। जिसने इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया। जांच एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि पीएसीएल की पोंजी योजना का संचालन निर्मल सिंह भांगू कर रहा था।
मालूम हो कि पीएसीएल की जांच कई एजेंसियां कर रही हैं। निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाने पर दिसंबर, में बाजार नियामक सेबी ने पीएसीएल और उसके नौ प्रमोटरों व निदेशकों की सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था। पीएसीएल ने करीब 5 करोड़ निवेशकों से 49,100 करोड़ रुपये जुटाए थे। सेबी के हालिया आदेश के मुताबिक, उसे निवेशकों से किए गए वादे के मुताबिक ब्याज और अन्य शुल्कों समेत उनकी धनराशि लौटानी है।