साभार: जागरण समाचार
हरियाणा सरकार ने स्कूलों की तर्ज पर अब कालेजों में भी रिटायर्ड असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है। ऐसे शिक्षकों को हरियाणा के सरकारी महाविद्यालयों में
पुनर्नियुक्तियां दी जा सकेंगी। उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है।
अधिसूचना के तहत सेवानिवृत असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल की आयु विज्ञापन की तिथि पर साढ़े 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उन्हें 60 वर्ष से अधिक की आयु पर दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। पिछले 10 वर्षो की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) का 80 फीसद वैरी गुड या इससे ऊपर के ग्रेड का होना जरूरी है। उन सेवानिवृत शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर अवार्ड हासिल किया हो। उन्हें सिविल सर्जन का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा।
एडीसी विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी: हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में अतिरिक्त उपायुक्त को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी मनोनीत करने का निर्णय लिया है। ऐसे प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।