Thursday, January 11, 2018

गुरुग्राम के विद्यालय में छात्र की हत्या मामले में विद्यालय के सीईओ ने मांगी विदेश जाने की इजाजत

साभार: जागरण समाचार 
गुरुग्राम के स्कूल समूह के सीईओ रेयान ऑगस्टाइन पिंटो ने दुबई व अमेरिका जाने के लिए हाई कोर्ट से इजाजत मांगी है। पिंटो की अर्जी पर हाई कोर्ट ने सीबीआइ को 15 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है।
अपनी याचिका में रेयान पिंटो ने कहा है कि दुबई में नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भविष्य में स्कूलों में तकनीक का किस तरह से उपयोग किया जाए उस पर चर्चा होनी है। यह कॉन्फ्रेंस 1 फरवरी से शुरू होनी है। इसके अलावा उसे अमेरिका में भी कुछ काम है। लिहाजा उन्हें 19 जनवरी से 9 फरवरी तक अमेरिका और दुबई जाने की इजाजत दी जाए ।
बता दें कि गुरुग्राम के भोंडसी स्थित स्कूल में छात्र प्रिंस(काल्पनिक) की हत्या के केस में हाई कोर्ट ने रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और उसकी मां ग्रेसी पिंटो को 21 नवंबर को अग्रिम जमानत दी थी। साथ ही निर्देश दिए थे कि वह बिना इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं। पुलिस ने उक्त तीनों के खिलाफ स्कूल में छात्र की हत्या मामले में आइपीसी की धारा-302, आर्म्स एक्ट की धारा-25, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 और पोक्सो एक्ट की धारा-12 के तहत केस दर्ज कर रखा है।
आरोपी और मृत बच्चे की पहचान उजागर करने पर होगी सजा: एडीजे जसवीर सिंह कुंडू की कोर्ट ने भोंडसी स्थित एक स्कूल के छात्र की हत्या मामले में मृतक और आरोपी छात्र दोनों की पहचान उजागर नहीं करने की हिदायत दी है। जज ने सभी को काल्पनिक नाम दिए हैं। इसके तहत गिरफ्तार किए गए 11वीं के छात्र का नाम भोलू, स्कूल को विद्यालय और मृत बच्चे को प्रिंस नाम दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में किसी भी पक्ष की पहचान उजागर की गई तो छह माह की सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अखबारों में भी काल्पनिक नाम ही प्रयोग किए जाएं।