Thursday, January 11, 2018

1984 दंगे; 186 केस की फिर होगी जांच, नई एसआईटी बनेगी: केंद्र की एसआईटी ने बंद किया था इन मामलों को

साभार: भास्कर समाचार
1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े 186 मामलों की फिर से जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 सदस्यीय नई एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। केंद्र की एसआईटी ने इन मामलों को बंद कर दिया
था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली नई एसआईटी में डीआईजी रैंक के एक रिटायर्ड और एक मौजूदा पुलिस अधिकारी होंगे। इनके नाम की घोषणा वीरवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके निर्देश पर गठित सुपरवाइजरी पैनल ने पाया है कि 241 मामलों में से 186 को एसआईटी ने बिना जांच के ही बंद कर दिया। रिटायर्ड जज जस्टिस केएसपी राधाकृष्णन और जेएम पांचाल के इस दो सदस्यीय पैनल का गठन 16 अगस्त 2017 को किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। 
250 केस की जांच, 241 में क्लोजर रिपोर्ट: केंद्र ने बताया था कि हिंसा से जुड़े 650 केस दर्ज किए गए थे। एसआईटी ने जिन 250 मामलों की जांच की, उनमें से 241 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। 9 मामलों की जांच अब भी एसआईटी कर रही है। इसके खिलाफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।