हरियाणा में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सभी कार्यालयों में लीगल हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। ये डेस्क राज्य में हुए प्रदर्शनों के दौरान पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में मदद करेंगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में यह डेस्क स्थापित हुई हैं। हरियाणा विधिक सेवाएं
प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि इन हेल्प डेस्क के माध्यम से पीड़ित निशुल्क विधिक सेवाओं के लिए संपर्क कर सकेंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। आगजनी करने वालों या प्रदर्शनकारियों द्वारा यदि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न किया गया है तो वह स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से या डाक द्वारा या ई-मेल के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्टेट एवं संबंधित जिले के प्राधिकरण सचिव को बंद लिफाफे में अपनी शिकायत दे सकता है। वह इन्हें पुलिस थाने में जांच के लिए भेजेंगे। फिर पीड़ितों को न्याय दिलाने की पैरवी होगी। प्राधिकरण द्वारा पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। जिस जिले में कहीं भी पीड़ित की संपत्ति दुकानें, शो रूम, वाहन, स्कूल, फैक्टरी या चल व अचल संपत्ति का नुकसान हुआ है, वे अपनी शिकायतों के निवारण हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्टेट एवं संबंधित जिला सचिव से मिल सकते हैं। यदि किसी ने बीमा कंपनियों से मुआवजे के लिए आवेदन किया हुआ है और वे उनकी देय राशि नहीं दे रही हैं तो वे मुख्य न्यायिक मजिस्टेट एवं प्राधिकरण के जिला सचिव से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 1800-180-2057 है।
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साभार: जागरण समाचार
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