हरियाणा सरकार ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कानून एवं व्यवस्था में व्यवधान से हुए नुकसान का मुआवजे पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.ulbharyana.gov.in पर किया जा सकता है। इस वेबवाइट पर स्वयं
पजीकृत होने के बाद पीड़ित ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि कोई दिक्कत या समस्या आती है तो जिला उपायुक्त कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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