Sunday, February 28, 2016

बीमा कम्पनियां करें क्लेम प्रक्रिया को आसान: जाट आंदोलन के सन्दर्भ में हाई कोर्ट का आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आंदोलन के दौरान जानमाल का नुकसान होने व बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम की प्रक्रिया आसान बनाने की मांग पर सभी सरकारी बीमा कंपनी, वित्त मंत्रलय व केंद्र सरकार को 4 मार्च के लिए नोटिस जारी कर तलब किया है। पंचकूला निवासी एडवोकेट अरविंद सेठ ने जनहित याचिका
दायर कर कोर्ट को बताया कि जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा में काफी संख्या में लोगों के वाहन, दुकान, घर व अन्य चीजें आगजनी व तोड़फोड़ का शिकार हो गई हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने बीमा कराया था, उन्हें कंपनियों के कठोर नियमों के तहत क्लेम आसानी से नहीं मिल सकता। सेठी ने हाईकोर्ट के जस्टिस एसके मित्तल पर आधारित बेंच से आग्रह किया कि वो कंपनियों को निर्देश दें कि सभी अपने-अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो केवल जाट आरक्षण आंदोलन के शिकार लोगों के क्लेम के लिए काम करें। इसके लिए कंपनी मीडिया या अन्य माध्यम से अपने नोडल अधिकारी का नाम, पता व मोबाइन नंबर दे, ताकि पीड़ित उनसे संपर्क कर सके और अपना क्लेम का दावा कर सके। 
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साभारजागरण समाचार 
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