2004 में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 102 एचसीएस लाइड अधिकारियों के मामले में हाईकोर्ट ने अपील दायर करने वाले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव भल्ला पर आधारित खंडपीठ ने दायर अपील पर सुनवाई करते हुए हरियाणा
सरकार को यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील इंद्रपाल गोयत ने बताया कि साल 2004 में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सूची में अपूर्व व अन्य 11 का हरियाणा पुलिस सेवा के लिए चयन किया गया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। लेकिन, चुनाव आने व कोड आफ कंडक्ट लागू होने के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए। चुनाव के बाद नई सरकार आई और उसने भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे।
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साभार: जागरण समाचार
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