Thursday, February 25, 2016

मांगों के लिए देश को बंधक नहीं बना सकते - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर गहरी नाराजगी और चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि कोई भी अपनी मांगों के लिए देश को बंधक नहीं बना सकता। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोर्ट ने इस मसले पर विस्तृत सुनवाई कर दिशा-निर्देश तय
करने के संकेत देते हुए कहा कि आंदोलनकारियों और राजनीतिक दलों को नुकसान की भरपाई करनी होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। न्यायमूर्ति जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये टिप्पणियां गुजरात में हुए पटेल आरक्षण आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल की याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं। लेकिन हरियाणा में हाल में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान निजी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हरियाणा में आंदोलनकारियों ने स्कूल, मॉल, दुकान किसी को नहीं बख्शा। हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट की गई। गुजरात सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हार्दिक पटेल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला निरस्त करने की मांग पर सुनवाई का मसला अब नहीं रह जाता क्योंकि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।
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साभारजागरण समाचार 
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