Wednesday, February 10, 2016

गेस्ट हटाने के मामले में अवमानना केस की सुनवाई स्थगित, सरकार ने माँगा समय

सुप्रीम कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर नौकरी से बाहर किए गए 719 गेस्ट टीचरों के खिलाफ अवमानना याचिका के मामले में हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए एडवोकेट जनरल आफिस से और समय मांगा है। इसी कारण मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। एडवोकेट
जगबीर मलिक ने एजी आफिस में अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचरों को नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी नियुक्ति को गलत बताया था। इसी कारण इन्हें नौकरी से हटाने का आदेश दिया गया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसके बावजूद गेस्ट टीचरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और दोबारा नौकरी में लेने की मांग की। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए गेस्ट टीचरों की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना बताया गया था और उन पर अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। 
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साभार: अमर उजाला समाचार 
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