साभार: जागरण समाचार
हरियाणा में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से निर्धारित कर दी गई है। दोनों श्रेणियों की भर्ती लिखित परीक्षा, अनुभव और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के आधार पर की जाएगी। लिखित
परीक्षा 90 अंकों की होगी और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों व अनुभव के लिए अधिकतम दस अंक दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार के फैसले के बाद शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की। आवेदक का कोई भी परिजन यदि नियमित सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसे पांच अंक दिए जाएंगे। यदि आवेदक हरियाणा की ऐसी अन अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति या टपरीवास जाति) या हरियाणा की घुमंतू जनजाति से संबंधित है तो उसे भी पांच अंक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए अधिकतम पांच अंक रखे गए हैं। द्वितीय श्रेणी की भर्तियां यानी स्कूल शिक्षा विभाग में अध्यापक और शैक्षिक पर्यवेक्षक के लिए केवल लिखित परीक्षा होगी। इसे दो भागों में बांटा गया है। सामान्य ज्ञान, विवेक बुद्धि, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी तथा अनिवार्य विषय के लिए 75 प्रतिशत अधिमान होगा। हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण व संस्कृति के लिए 25 फीसद अधिमान मिलेगा।
मृतक कर्मियों के आश्रितों के अनुकंपा सहायता नियम बदले: हरियाणा सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए मिलने वाली अनुकंपा सहायता के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब यह नियम अनुकंपा सहायता (संशोधन) नियम 2018 कहे जाएंगे। ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनकी मृत्यु पहली जनवरी 2016 से पहले हो गई थी, उनके आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन को हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2016 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित आजीविका प्रगति), नियम, 2016 के फामरूले के आधार पर मिलेगी।