साभार: भास्कर समाचार
तय समय के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना देना पड़ेगा। लेट फीस 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक होगी। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 2018 से लागू होगी।
जुर्माने की वसूली के लिए आयकर कानून में धारा 234एफ को शामिल किया गया है। आमतौर पर आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। अफसरों का कहना है कि रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को लोग गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए बदलाव करना पड़ा।