साभार: भास्कर समाचार
जीएसटी के क्रियान्वयन पर बने मंत्रिसमूह ने अंतरराज्यीय माल परिवहन के लिए ई-वे बिल व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू करने की सिफारिश की है। जबकि राज्य के भीतर ई-वे बिल व्यवस्था को बाद में चरणबद्ध तरीके से लागू
किया जाएगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह की शनिवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। मंत्रिसमूह की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल की 10 मार्च को बैठक में अंतिम निर्णय के लिए रखा जाएगा। मोदी ने बताया कि जीएसटी रिटर्न को सरल बनाने पर भी चर्चा हुई। लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन सकी। क्या है ई-वे बिल: 50,000 या ज्यादा के माल को दूसरे राज्य या राज्य के अंदर 10 किलोमीटर या अधिक दूर ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परमिट की जरूरत होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक बिल को ही ई-वे बिल कहते हैं।