साभार: जागरण समाचार
हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को हर महीने मकान किराया भत्ते के रूप में सरकार बेसिक वेतन का न्यूनतम दस फीसद हिस्सा देगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को इस संबंध में आदेश जारी कर
दिया है। इतना ही नहीं, एचआरए से वंचित रहे कर्मचारियों को पहली जनवरी 2016 से बकाया राशि का भुगतान करना होगा। रमेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा सरकार के केस में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अदालती आदेश के मुताबिक 19 जुलाई 2016 की पॉलिसी के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को बेसिक सेलरी का न्यूनतम दस फीसद मकान किराया भत्ते के रूप में देना अनिवार्य है।