Wednesday, February 17, 2016

जेएनयू प्रकरण की NIA जाँच से हाई कोर्ट का इंकार

जेएनयू मामले की जांच एनआईए से कराने का निर्देश देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग की गई थी।हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, अभी दखल देना जरूरी नहीं है। यह याचिका समय से पहले दायर की गई है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। जस्टिस मनमोहन ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला 9 फरवरी का है, पहले दिल्ली पुलिस को जांच करने दीजिए, जब तक जरूरी नहीं है तब तक हम दखल नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री ने कोर्ट को बताया कि छात्रों को किसने भड़काया और इसके पीछे कहीं कोई विदेशी ताकत तो नहीं है इसकी जांच जरूरी है। याची की दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट पीठ ने कहा कि हम राजनेता नहीं हैं और हम हर मामले में नहीं कूद सकते। मामले की जांच चल रही है। पुलिस व कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार पर है और उन्हें उनकी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। पुलिस ने जेएनयू कैंपस में भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थन में 9 फरवरी को नारे लगने के बाद छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। सरकार के मुताबिक संसद हमले में मौत की सजा पाने वाले अफजल गुरु की तीसरी बरसी जेएनयू में मनाई जा रही थी। छात्र नेता को पुलिस ने 12 फरवरी को कोर्ट में पेश कर पहले तीन दिन और उसके बाद दो दिन का रिमांड लिया था। 
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साभार: अमर उजाला समाचार 
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