Thursday, February 11, 2016

9455 जेबीटी की भर्ती पर रोक जारी: अगली सुनवाई 17 फ़रवरी को

नवचयनित 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने रोक बरकरार रखी। भर्ती पर रोक हटवाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जोरदार बहस की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। प्रदेश सरकार उस कंप्यूटर के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाई, जिसमें परीक्षा परिणाम तैयार
किया गया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल केशव गुप्ता ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड भंग किए जाने के बाद बोर्ड ने शिक्षा विभाग को 5 कंप्यूटर व 2 हार्ड डिस्क सौंपी थी। विभाग को सौंपे गए कंप्यूटरों में से कौन सा कंप्यूटर बोर्ड द्वारा किस कार्य हेतु प्रयोग किया गया था, मुख्य कंप्यूटर कौन सा था, इसकी पहचान अब संभव नहीं है। कंप्यूटर लेते समय अलग से कोई ऐसी जानकारी नहीं ली गई थी। हालांकि बहस के दौरान सरकारी वकील केशव गुप्ता ने भर्ती को निष्पक्ष बताने के लिए जोरदार बहस की, लेकिन सरकारी पक्ष बेंच को विश्वास दिलाने में सफल नहीं रहा और नियुक्ति देने पर लगी रोक हटवाने में विफल रहा। हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड संबंधी जानकारी मांगते हुए धांधली की एक अन्य अर्जी पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी बुधवार को होगी। 
'जब शिक्षक भर्ती बोर्ड भंग किया गया, तब रिजल्ट तैयार होने में प्रयोग किए गए कंप्यूटर किसको सौंपे गए थे? जब कंप्यूटर सौंपे गए तो क्या तब यह बताया गया था कि इनमें कौन सा रिकॉर्ड है? कंप्यूटर लेते समय क्या कंप्यूटर चेक किए गए कि इनमें क्या है?’ पांच कंप्यूटर में से कौन सा मुख्य कंप्यूटर है? किसी सवाल पर हाई कोर्ट को संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
क्या है मामला: सरकार ने 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की थी। इनकी ज्वाइनिंग से पहले ही आरोप लगा कि धांधली करते हुए चहेतों को भर्ती किया गया। याचिका दायर होने पर हाई कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी। सरकार ने स्वीकार किया था कि कंप्यूटर में तकनीकी खामी की वजह से दो अंक ज्यादा जुड़ गए थे। इसका पता चलते ही रिजल्ट रोक दिया था और सुधार करने के बाद दोबारा से रिजल्ट जारी किया गया। वहीं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि धांधली इससे भी ज्यादा की गई, इसलिए भर्ती रोकी जाए।

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साभारजागरण समाचार 
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