Saturday, February 13, 2016

2000 में लगे जेबीटी शिक्षकों को अब मिलेगा एसीपी का लाभ

राज्य के जेबीटी शिक्षकों के दिन जल्द ही बहुरने वाले हैं। सभी को जल्द ही एसीपी का लाभ मिलने वाला है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर शिक्षकों को एसीपी का लाभ देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि जेबीटी पिछले दस सालों से स्कूलों में कार्य रहे हैं। लेकिन शिक्षकों की बहाली में धांधली के
आरोप के बाद उन्हें एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित गति से कार्य करना शुरू कर दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि विभाग लापरवाही करता है तो कार्रवाई की जाएगी।
पत्र जारी : इस मामले को लेकर एक जेबीटी अध्यापक सोनू कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कई वर्षो तक मामला चला। आखिर में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिये कि वर्ष 2000 में नियमित रूप से कार्य करने वाले जेबीटी अध्यापकों को एसीपी देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को एसीपी देने को लेकर पत्र भी जारी कर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने 9 फरवरी को राज्य के सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र संख्या 16/126 में इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। सभी अधिकारियों को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षकों को एसीपी की प्रक्रिया की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। 
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साभारजागरण समाचार 
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