Monday, December 21, 2015

पार्षदों के लिए बारहवीं पास हो सकती है अनिवार्य योग्यता

हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जा सकती है। प्रदेश सरकार शहरी निकायों के चुनावों में शैक्षणिक योग्यता दस जमा दो (12वीं) पास करने पर गंभीरता से मंथन कर रही है। राज्य के महाधिवक्ता ने भी सरकार को शहरी निकायों के चुनाव में
शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने की सलाह दी है। शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने अथवा उसे पंचायत चुनाव के समकक्ष रखने का अंतिम फैसला हरियाणा कैबिनेट द्वारा किया जाना है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार पंचायत राज कानून में बदलाव कर खासी उत्साहित है। हरियाणा पंचायती राज कानून 1994 में बदलाव कर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास कर दी गई है। सामान्य श्रेणी की महिला और अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार के लिए 8वीं पास तथा अनुसूचित जाति की महिला पंच के लिए 5वीं पास योग्यता निर्धारित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन बदलावों पर मुहर लगाने से सरकार खासी उत्साहित है। शहरी निकाय चुनावों में भी सरकार यह प्रयोग करने जा रही है। राज्य में नौ नगर निगम, 19 नगर परिषद और 50 नगर पालिका-पंचायतें हैं। इनमें से 40 के चुनाव प्रस्तावित हैं। सोनीपत नगर निगम की अभी वार्डबंदी नहीं हुई है। पंचायत चुनाव खत्म होते ही राज्य सरकार शहरी निकाय चुनाव कराएगी। लिहाजा सरकार चाह रही कि पार्षद के चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं कर दी जाए। सामान्य श्रेणी की महिला व अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए यह योग्यता 10वीं करने तथा अनुसूचित जाति की महिला पार्षद के लिए 8वीं करने का प्रस्ताव है। इस पर कानूनी रूप से चर्चा हो चुकी है मगर फैसला कैबिनेट को लेना है। मंत्रिमंडल में यदि सहमति बनी तो यह योग्यता लागू हो जाएगी अन्यथा इसमें बदलाव हो सकता है। यानि निकाय चुनाव में पंचायत चुनाव वाली शैक्षणिक योग्यता तो रहेगी ही। 
सरकार निकाय चुनावों में भी शैक्षणिक योग्यता लागू करने पर विचार कर रही है। हमारी सरकार के साथ मौखिक बातचीत हुई है। सरकार पारदर्शी, स्वच्छ और भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था की पक्षधर है। ऐसा पढ़े लिखे लोगों के सामने आने से होगा। पंचायती राज कानून की तरह म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 में संशोधन कर निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू की जा सकती है। योग्यता कितनी रखी जाएगी, इस पर फैसला कैबिनेट को लेना है। सभी विकल्प सरकार के पास खुले हैं। - बलदेव महाजन, महाधिवक्ता, हरियाणा
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साभारजागरण समाचार 
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