हरियाणा में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही शैक्षणिक योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है। रोहतक, हिसार और फतेहाबाद के याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर ही अपना फैसला सुनाया है,
जबकि उनके द्वारा उपलब्ध कराए आंकड़े पर गौर नहीं किया गया है। इसलिए फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। फतेहाबाद की राजबाला, हिसार के कैमरी गांव की कमलेश और रोहतक के प्रीत सिंह की तरफ से उनके अधिवक्ता विक्रम मित्तल ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इस पर अगले दो दिन में फैसला होने की संभावना है। राजबाला, कमलेश और प्रीत सिंह जनवादी महिला समिति के लिए काम करते हैं। इसका नेतृत्व जनवादी नेता जगमति सांगवान करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हिसार निवासी विक्रम मित्तल ने पुनर्विचार याचिका में पुरानी दलीलों को दोहराया है। उन्होंने याचिका में कहा है कि पंचायत राज कानून 1994 में हुए बदलाव के बाद 64 प्रतिशत लोग चुनाव लड़ने की दौड़ से बाहर हो गए हैं, जबकि 83 प्रतिशत दावेदार ऐसे हैं, जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं तथा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वह भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 68 प्रतिशत सामान्य श्रेणी की महिलाएं पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित हो गई हैं। मित्तल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों जे चेलमेश्वर और अभय मनोहर स्प्रे की खंडपीठ ने अपने फैसले में कई स्थानों पर जिक्र किया है कि डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया। हमने इसे भी अपनी याचिका में आधार बनाया है। मित्तल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार ने जो आंकड़ा दिया, फैसले में उसे ही आधार बनाकर निर्णय सुना दिया गया है।- सुप्रीम कोर्ट इस पुनर्विचार याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर सकती है और खारिज भी।
- सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय जिस खंडपीठ ने फैसला सुनाया है, अगर उनमें फैसले को लेकर मत अलग-अलग होते तो पुनर्विचार याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करने में अधिक मदद मिलती।
- सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ जरूरत पड़ने पर इस मामले को हायर बैंच को भी भेज सकती है और संविधान पीठ के पास भी भेजने का विकल्प है।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: जागरण समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.