फर्जी पहचान पर नया सिम खरीदना और बेचना गैरकानूनी है और अभी तक पुलिस इस मामले में आइपीसी की धारा 420 के तहत ही केस दर्ज करती थी। मगर अब ऐसा फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ इंडियन टेलीग्राफी एक्ट, सेक्शन 25(सी) के तहत कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा मिल सकती
है या फिर जुर्माना लगता सकता है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं दोनों सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों को निजी टेलीकॉम कंपनियों ने लागू भी किया है।
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साभार: जागरण समाचार
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