Thursday, December 31, 2015

अब आयकर अधिकारी नहीं करेंगे करदाताओं को परेशान

आयकर अधिकारी अब करदाताओं को परेशान नहीं कर सकेंगे। सरकार ने सभी आकलन अधिकारियों (असेसमेंट ऑफिसर) को निर्देश दिया है कि वे जब भी किसी करदाता को नोटिस भेजें तो उसके साथ वांछित दस्तावेजों की सूची जरूर भेजें। ऐसा होने पर करदाता संबंधित दस्तावेज आयकर विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे और उन्हें इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय कर के सभी
क्षेत्रीय कार्यालयों को इस आशय का निर्देश जारी किया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सीबीडीटी के सूत्रों का कहना है कि आकलन अधिकारी जब भी किसी करदाता को नोटिस जारी करते हैं तो वे उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते कि उक्त करदाता को कौन से दस्तावेज पेश करने हैं या उससे चूक कहां हुई। सूत्रों ने कहा कि करदाताओं को आय कर विभाग के नोटिस का जवाब देना होता है, इसलिए जब उन्हें यह समझ नहीं आता कि इसके उत्तर में किससे पूछताछ करें या क्या दस्तावेज लगाएं तो वे इधर-उधर भटकते हैं। अक्सर देखा गया है कि नोटिस मिलने के बाद जब करदाता आयकर अधिकारी से मिलने जाते हैं तो उनका वहां जाना एक तरह से सार्थक नहीं होता। इससे करदाताओं के समय की बर्बादी होती ह और अनावश्यक रूप से उन्हें कठिनाई होती है। इसलिए जो भी मामले जांच के लिए चयनित किए जा रहे हैं, उसमें आकलन अधिकारी की कोशिश होनी चाहिए कि आयकर कानून की धारा 143 की उपधारा दो के तहत जारी होने वाले नोटिस के साथ इस बात का उल्लेख भी होना चाहिए कि करदाता को कौन-कौन से दस्तावेज देने हैं। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग जांच के लिए जिन मामलों को लेता है उसका चयन कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया से किया जाता है। सूत्रों ने कहा कि इस प्रक्रिया में आकलन अधिकारी के पास पर्याप्त समय होता है इसलिए वह करदाताओं के पास आसानी से उन दस्तावेजों की सूची भेज सकता है जो उसे उक्त मामले की जांच के संबंध में वांछनीय हैं। उल्लेखनीय है कि देश में करीब साढ़े तीन करोड़ व्यक्तिगत करदाता हैं जिनमें से 89 प्रतिशत करदाता ऐसे हैं जिनकी आय पांच लाख रुपये से कम है। ऐसे में केंद्र की इस पहल का लाभ छोटे करदाताओं को अधिक होगा। 
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साभारजागरण समाचार 
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