पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरक्षण पॉलिसी के तहत पदोन्नत करने की गुहार लगाई है। याचिका के मुताबिकपूर्व में पदोन्नति पा चुके एससी कर्मचारियों को रिवर्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए उन्हें भी प्रमोट किया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई टाल
दी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। विदित रहे कि सिंगल बेंच ने प्रमोशन में आरक्षण को गलत करार देते हुए पदोन्नत कर्मचारियों को पदावनत करने का आदेश दिया था। प्रभावित कर्मियों ने इसे चुनौती देते हुए डबल बेंच में याचिका दाखिल कर आदेश को खारिज करने की मांग की थी। वहीं, सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि नियमों के अनुरूप इन कर्मचारियों को मिला प्रमोशन गलत है और उन्हें रिवर्ट किया ही जाना चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि इसी प्रकार की कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उन पर आने वाले फैसले को देखकर इस याचिका पर आदेश जारी करना आसान हो जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्ष को अंतरिम राहत देते हुए प्रदेश सरकार से उन्हें डिमोट न करने को कहा था। इसी को आधार बनाकर याचियों ने आरक्षण के आधार पर पदोन्नत करने की अपील की है।
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साभार: जागरण समाचार
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