हरियाणा में 7 जनवरी को शहरी निकाय चुनाव की घोषणा संभव है। सरकार ने पंचायत चुनाव के तुरंत बाद शहरी निकाय चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य चुनाव आयोग को मौखिक तौर पर तैयार रहने को कह दिया गया है। प्रदेश सरकार हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 और नगर पालिका अधिनियम
1973 में बदलाव को मंजूरी प्रदान कर निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर चुकी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। नए साल के पहले सप्ताह में अध्यादेश जारी हो जाएगा। इसके तुरंत बाद राज्य चुनाव आयोग को निकाय चुनाव कराने के लिए अधिकृत रूप से कह दिया जाएगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव की वजह से 15 फरवरी तक आचार संहिता लगी हुई है। राज्य सरकार चाह रही कि इसी आचार संहिता के चलते निकाय चुनाव भी करा लिए जाएं।
शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने कहा कि शिक्षा ही सर्वागीण विकास का मूलमंत्र है। सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में शैक्षिक योग्यता निर्धारित की है ताकि चुने गए प्रतिनिधि गांवों एवं शहरों के समुचित विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। शर्मा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तुरंत बाद नगर निगमों, नगर परिषदों व नगरपालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। विकास कार्यो के लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी तथा शहरों की भांति ही गांवों का विकास किया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन का कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं निर्धारित किए जाने का निर्णय राजनीतिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शैक्षणिक योग्यता तय किए जाने से शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि योग्य एवं सक्षम होंगे तथा स्वयं निर्णय ले सकेंगे। अनपढ़ता के कारण कोई उनका फायदा नहीं उठा सकेगा।
खान भू-विज्ञान एवं अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार हरियाणा पंचायती राज संस्थानों के श्रेष्ठ जन प्रतिनिधियों के नाते देश भर में आदर्श स्थापित करेगा। यह फैसला पंचायती राज प्रणाली में सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
लोकनिर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता जैसी शर्तो की पहल का न केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है, बल्कि अन्य राज्य भी इसे अपनाने की कवायद कर रहे हैं।
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साभार: जागरण समाचार
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