Saturday, December 26, 2015

सूचनार्थ: सर्वसम्मति से चुने जाने वाले उम्मीदवारों को भी भरना होगा नामांकन

अगर ऐसा सोच रहे कि गांव के लोगों ने हाथ उठाकर आपको पंची या सरपंची सौंप दी और आपकी चौधर पक्की हो गई तो आप गफलत में जी रहे हैं। कारण कि समरस ग्रामीण समाज ने जो आपके नाम की सर्वसम्मति दी है तो उसे भी वैधानिक चुनावी प्रक्रिया से ही मंजिल मिल पाएगी। चुनाव की तमाम
औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात ही आपका निर्विरोध अथवा सर्वसम्मति से चुना जाना मान्य होगा।यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग का स्पष्ट मानना है कि गांव में बैठक कर सबकी सहमति से पंच सरपंच चुन लिया जाना ही पर्याप्त नहीं होगा। सर्वसम्मति से चुने गए लोगों को भी आम प्रत्याशियों की तरह नामांकन पत्र भरना ही होगा। दैनिक जागरण से बातचीत में राज्य सूचना आयुक्त राजीव शर्मा भी बताते हैं कि नामांकन पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र तो उन्हें भी भरना ही होगा जिन्हें ग्रामवासियों ने बैठक कर चुन लिया है। यह तो नामांकन वापसी के पश्चात ही पता चल पाएगा कि सर्वसम्मति वाले लोगों के खिलाफ कोई दावेदार चुनावी मैदान में उतरा है या नहीं। अगर उनके विरूद्ध कोई नामांकन नहीं आता है तो जाहिराना तौर पर वे निर्विरोध चुने माने जाएंगे। यहां यह बता दें कि इस संदर्भ में राज्य चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। यही वजह है कि अब तक निर्विरोध या सर्वसम्मति से चुने गए पंच अथवा सरपंच आखरी दिनों में नामांकन व अनापत्ति प्रमाण पत्र भर रहे हैं। फतेहाबाद के गांव बीघड़ में सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए धर्मवीर कहते हैं कि वे सोमवार को नो ड्यूज का प्रमाण-पत्र दाखिल करेंगे। वे बताते हैं कि संबंधित महकमे के मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने बयान दिया था सर्वसम्मति वालों को छेड़ा नहीं जाएगा। इसलिए वह नि¨श्चत थे लेकिन बृहस्पतिवार को जब रिटर्निंग ऑफिसर आए तो उनसे पूछा। रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनावी प्रक्रिया से गुजरने को कहा था। नांगली में ग्रामीणों के आशीर्वाद स्वरूप सर्वसम्मत सरपंच निशा रानी भी अब दोबारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भरने को तैयार बैठी हैं। बहरहाल, सर्वसम्मति को वैधानिक मंजिल तभी मिल पाएगी जब चुनावी प्रक्रिया से गुजरेगी।
सर्वसम्मति वाले लोगों के लिए अलग से गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। न ही कोई अलग प्रक्रिया होती है। जो वैधानिक प्रक्रिया आम उम्मीदवारों के लिए है, वही इनके लिए भी लागू है। - राजीव शर्मा, राज्य चुनाव आयुक्त 
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साभारजागरण समाचार 
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