हरियाणा सरकार अब चौकीदारों से 65 साल की आयु तक काम लेगी। पंचायत चुनाव की वजह से राज्य में लगी आचार संहिता के कारण सरकार ने इसका विधिवत ऐलान करने में असमर्थता जताई है। प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य चौ. ईश्वर सिंह के समक्ष
चौकीदारों की सेवाएं 65 साल तक लेने की दिशा में चल रहे प्रयासों की जानकारी दी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। ग्रामीण चौकीदारों की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कड़े संज्ञान के बाद हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी आयोग में पेश हुए। राज्य के गृह सचिव पीके दास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के महानिदेशक और समाज कल्याण विभाग के महानिदेशक ने भी आयोग में पेशी दी। सिरसा, जींद और कैथल समेत छह जिलों के चौकीदारों ने आयोग में मानदेय नहीं मिलने के साथ ही अपनी बदतर स्थिति के बारे में जानकारी दी। आयोग के सदस्य चौ. ईश्वर सिंह ने कहा कि चौकीदारों की स्थिति काफी बदतर है और उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें सरकारी कर्मचारी की तरह पक्का किया जाए।
प्रदेश के तीन जिलों जींद, सिरसा और कैथल के चौकीदारों का मानदेय यह कहकर रोक दिया गया था कि उनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, जिसके बाद अफसरों द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दरवाजा खटखटाया गया। चौकीदारों का कहना था कि मौजूदा सिस्टम में चौकीदार का पद अंतिम समय तक रहता है और इसमें किसी तरह के रिटायरमेंट का बंधन नहीं है। उनका कहना था कि वह सरकारी खजाने से कुछ नहीं लेते, बल्कि वह पंचायत से 3500 रुपए मासिक मानदेय लेते हैं। जबकि सरकार का डी.सी. रेट उनके मानदेय से ज्यादा है। गृह विभाग की ओर से उन्हें साल में सिर्फ एक वर्दी, एक छड़ी और एक बैटरी मिलती है जिसकी कीमत सिर्फ 2700 रुपए होती है।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के सदस्य ईश्वर सिंह ने निर्देश दिए कि हरियाणा के ग्रामीण चौकीदारों को सरकारी कर्मचारी घोषित कराएं, जो भी सुविधा सरकारी कर्मचारी को मिलती है वह सुविधा पाने के हकदार चौकीदार भी हैं। ईश्वर ने कहा कि चौकीदारों को भी सभी भत्ते मिलने चाहिए।
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साभार: जागरण समाचार
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