हरियाणा के शहरी निकाय चुनावों में भी पंचायत चुनाव की तरह शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी गई है। प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव से दो क्लास आगे बढ़कर निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास करना चाह रही थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इस पर सहमति नहीं बन पाई। मंत्रिमंडल की बैठक में यह एजेंडा पेश करने से पहले ही सीएमओ में बढ़ी शैक्षणिक योग्यता का प्रस्ताव बदलकर 10वीं कर दिया गया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। करीब तीन दशक पहले तक राज्य में 12वीं की डिग्री का सिस्टम नहीं था। तब प्रैप हुआ करती थी। सीएमओ में चर्चा हुई कि 12वीं योग्यता लागू करने के बाद इसकी डिग्री का चक्कर पड़ सकता है। लिहाजा तुरंत नया एजेंडा बनाया गया और शैक्षणिक योग्यता 10वीं करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निकाय चुनाव लड़ने की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने पर काफी देर तक मंथन हुआ। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। लिहाजा निकाय चुनाव में भी इसी पर सहमति बन गई है। बैठक में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 8 और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 13-क में संशोधन कर निकाय चुनाव में शैक्षिणक योग्यता तय करने को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए हाउस टैक्स क्लीयरेंस की नई शर्त जोड़ी गई है। बाकी सभी शर्ते पंचायत चुनाव वाली होंगी।
शहरी निकाय विभाग ने निकाय चुनाव में सामान्य उम्मीदवार के लिए 12वीं पास, अनुसूचित जाति व महिला के लिए 10वीं पास तथा अनुसूचित जाति की महिला के लिए 8वीं पास होने का प्रस्ताव दिया था, जिसे बदल दिया गया है।
सरकार पंचायत के तुरंत बाद निकाय चुनाव कराने पर विचार कर रही है। फरीदाबाद व सोनीपत नगर निगम समेत 43 शहरी निकायों के चुनाव लंबित हैं। सोनीपत हाल-फिलहाल नगर निगम बना है। फरीदाबाद की वार्डबंदी पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा चुनाव आयोग को 41 शहरी निकायों के लंबित चुनाव का शेड्यूल जारी करने को कहा जा सकता है। आचार संहिता 15 फरवरी तक जारी रहेगी।
ये होंगी नई शर्तें:
- नगर पालिका, नगर परिषद और निगम का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास जरूरी
- महिला एवं अनुसूचित जाति पुरुष के लिए 8वीं पास जरूरी
- अनुसूचित जाति की महिला के लिए 5वीं पास जरूरी
- बिजली के बकाया बिलों का भुगतान जरूरी
- सहकारी बैंक के कर्जो का भुगतान जरूरी
- ऐसे अपराधी जो 10 साल से अधिक सजा वाले अपराधों में संलिप्त हैं, वे नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
- हाउस टैक्स का बकाया नहीं होना चाहिए
- घर पर शौचालय होने का स्व प्रमाणित शपथपत्र देना होगा
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साभार: जागरण समाचार
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