Wednesday, July 26, 2017

7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपए जमा कराएं सुब्रत रॉय - SC

सहारा ग्रुप की मुश्‍किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 7 अगस्त तक 1,500 करोड़ जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा ने 7 सितम्बर तक कोर्ट में 15,00 करोड़
जमा नहीं किए तो सहारा समूह की पुणे स्थित ऐंबी वैली को निलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अब अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने बीते 20 फरवरी तक सहारा से उन सभी संपत्तियों की सूची मांगी थी जो विवादित नहीं है। जिससे इन संपत्तियों की नीलामी के जरिए सहारा से उसका बकाया वसूला जा सके। कोर्ट के मुताबिक सहारा को उनके बकाया 14,779 करोड़ रुपए चुकाने को बाध्य करने के लिए यह निर्णय जरुरी था। ऐंबी वैली सहारा समूह के द्वारा महाराष्ट्र में बसाई गई एक टाउनशिप है। जिसकी कीमत लगभग 39 हजार करोड़ रुपए है। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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