Friday, July 21, 2017

12वीं को डीएसपी और बीए पास को क्लर्क लगाने का क्या है आधार: खेल नीति के तहत नौकरी में धांधली पर हाई कोर्ट सख्त

हरियाणा में खेल नीति के तहत नौकरी देने का आधार क्या है और कैसे बनाया गया है। इस नीति में प्लस टू को डीएसपी और बीए पास को क्लर्क बनाने का प्रावधान कैसे किया गया है। क्या इस नीति को बनाने वालों ने
शैक्षिक योग्यता का कोई मापदंड ही नही रखा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में खेल कोटे के तहत नियुक्ति देने में योग्यता को अनदेखा करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। हाई कोर्ट की जस्टिस दया चौधरी ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया हैं।  यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि वह हलफनामा दायर कर बताए कि सरकार ने खेल कोटे के तहत नौकरी देने की नीति में क्या शैक्षिक योग्यता को रखा गया था। अगर ऐसा था तो एक जैसी योग्यता वाले खिलाड़ियों को अलग अलग ग्रुप की नौकरी क्यों दी गई। अगर नीति में शैक्षिक योग्यता को नजरअंदाज किया गया तो क्यों। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 5 सितम्बर तक इस बाबत विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया हैं।
फतेहाबाद की कबड्डी खिलाड़ी का है मामला: फतेहाबाद निवासी कबड्डी खिलाड़ी रेणु ने खेल कोटे के तहत नौकरी के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने पिछले साल रेणु की याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह याची की मांग पर राज्य की खेल नीति के तहत उचित निर्णय लें। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने रेणु को नौकरी नही दी। इस पर उसने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। अवमानना याचिका पर सरकार ने जवाब दायर कर कोर्ट को बताया कि रेणु का मामला मंत्रिमंडल की सब कमेटी के पास विचाराधीन है। सब कमेटी के निर्णय के बाद याची को नियुक्ति दे दी जाएगी। इस पर याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने याची के लिए ग्रुप सी की क्लर्क की पोस्ट के लिए विचार किया है, जबकि रेणु की स्तर के खिलाड़ी जो शैक्षिक योग्यता में कम थे, उनको डीएसपी जैसे ग्रुप ए के पद पर नियुक्ति दे दी गई। इस पर बेंच ने हैरानी जताते हुए सरकार से जवाब दायर करने को कहा।
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साभार: भास्कर समाचार 
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